चरस तस्कर को तीन साल की जेल

शिमला— प्रदेश हाई कोर्ट ने मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत सोलन निवासी सुरेंद्र को बरी किए जाने के विशेष जज  सोलन के निर्णय को रद्द करते हुए उसे दोषी ठहराया है। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर  की खंडपीठ ने दोषी को तीन साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।  सुरेंद्र पर आरोप था कि उसके पास से पुलिस ने 650 ग्राम चरस बरामद की। ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों और उनके बयानों के दृष्टिगत अभियुक्त को दोष  मुक्त करार दिया था । प्रदेश सरकार ने इस निर्णय को अपील के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने युवक को दोषी मानते हुए सजा यह सुनाई है।

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