हमीरपुर — जीएसटी ने एक्साइज डिपार्टमेंट के साहबों से कमिश्नर पद का ओहदा छीन लिया है। विभाग के टॉप-टू-वॉटम अधिकारी-कर्मचारियों को नया पदनाम दिया गया है। अहम है कि कमिश्नर का औहदा छिन जाने के कारण विभागीय अफसरों की शक्तियों पर भी जीएसटी में कैंची चली है। इसके तहत विभाग के अधिकारियों को टैक्स माफ करने या जुर्माना ठोंकने की पावर नहीं मिलेगी। जारी अधिसूचना में अब एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर (एटीसी) को प्रॉपर आफिसर कहा जाएगा। ईटीओ का नया पदनाम स्टेट टैक्स आफिसर तथा ईटीआई को स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर डेजीग्नेट किया गया है। इसी तरह एईटीओ को असिस्टेंट स्टेट टैक्स आफिसर का पदनाम दिया गया है। केंद्र से जारी आदेशों के बाद हिमाचल सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों के नए पदनामों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जाहिर है कि इससे पहले विभागीय अधिकारियों को जिला स्तर पर कमिश्नर का पद दिया गया था। इसके तहत सभी जिला स्तर पर विभागाध्यक्ष एटीसी की शक्तियों का प्रयोग कर कर वसूली करते थे। एक्साइज के तहत इस पद का नाम और शक्तियां बरकरार रहेंगी। इसके विपरीत जीएसटी के अधीन कार्य क्षेत्र में टॉप-टू-वॉटम सभी विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों के पदनाम बदल जाएंगे। जिला स्तरीय अधिकारी एटीसी को अब जीएसटी में प्रॉपर आफिसर का पदनाम और शक्ति मिलेगी। अहम है कि ईटीओ के पदनाम में पदोन्नति की झलक मिल रही है। इसके तहत ईटीओ अब जीएसटी के दायरे में कार्य करने के लिए स्टेट टैक्स आफिसर के पदनाम और शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इन अधिकारियों को राज्य कर अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर (ईटीआई) को स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर यानी राज्य कर निरीक्षक कहा जाएगा। इसी तरह असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन आफिसर (एईटीओ) को असिस्टेंट स्टेट टैक्स आफिसर यानी सहायक राज्य कर अधिकारी लिखा जाएगा। इन ताजा निर्देशों के आधार पर हिमाचल सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों को नए पदनामों से तुरंत प्रभाव से कार्य करने के आदेश दिए हैं।
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