पहले निर्माण, फिर बंटवारा

By: Jul 12th, 2017 12:01 am

सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को लगाई फटकार

नई दिल्ली – पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य इस मुद्दे पर शांति बनाए रखें, जब तक कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पंजाब और हरियाणा सरकार से सुनिश्चित करें कि एसवाईएल को लेकर कोई धरना प्रदर्शन न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसवाईएल पर कोर्ट का फैसला लागू होना चाहिए। कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर हरियाणा ने अपने इलाके में नहर बनाने का काम पूरा कर लिया है तो पंजाब ने क्यों नहीं किया। अगर नहर के लिए पानी की समस्या है तो बाद में देखेंगे। पंजाब पहले नहर का निर्माण करे, जल बंटवारे की बात बाद में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दो महीने का वक्त दिया, ताकि वह दोनों राज्यों के बीच सुलह की कोशिश कर सकें। कोर्ट ने कहा कि वक्त का मतलब यह नहीं है कि पंजाब सरकार इसे लंबा खींचे। अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से एसजी रंजीत कुमार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में दोनों राज्यों के बीच फिर से सुलह की कोशिश करेंगे। एसवाईएल नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बैंच कर रही है। एसवाईएल मामले की सुनवाई कर रही बैंच का हिस्सा रहे जस्टिस पीसी घोष मई में सेवानिवृत्त हो गए थे।

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