67 दवाओं की कीमत में कटौती

By: Jul 30th, 2017 12:15 am

एनपीपीए ने संशोधित किए दाम, 20 फीसदी तक आई कमी

newsबीबीएन – राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने जीवन रक्षक दवाओं सहित 67 दवाओं की कीमतें नए सिरे से तय की हैं। जिन दवाओं की कीमतों में संशोधन किया गया है,उनमें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, संक्रमण, पेट के रोगों , मधुमेह की दवाएं प्रमुख तौर पर शामिल की गई हैं। एनपीपीए ने इन दवाओं की कीमतें 20 फीसदी तक कम कर दी हैं। इस संबंध में जारी अधिसूचना में सभी मैन्युफेक्चरर्स  और रिटेलर्स को स्पष्ट कहा गया है कि वे जीएसटी के नाम पर अब तय की गई कीमत से ज्यादा पर दवाएं नहीं बेच सकते ।  राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने अधिसूचना में कहा है कि बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ब्राडेंड या जेनेरिक या दोनों वर्जन के शेड्यूल  फॉम्युलेशन को सीलिंग प्राइस से ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं। इस पर वे जीएसटी पर अप्लाई कर रहे हैं, जिन दवाओं की कीमतों को सरकार ने फिर से संशोधित किया है, निर्माता उसे संशोधित कीमत से ज्यादा पर नहीं बेच सकते। एनपीपीए ने यह भी कहा है कि सीलिंग प्राइस पर दवा कंपनियां उतनी ही जीएसटी अप्लाई करें, जितना वाकई वे पे कर रही हैं। बतातें चलें कि जीएसटी लागू होने के बाद से ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि नए टैक्स सिस्टम का नाम लेकर दवाओं की कीमत ज्यादा वसूली जा रही है। सबसे ज्यादा परेशानी पुराने स्टॉक पर हो रही थी, जिसमें पुरानी एमआरपी लिखी होती है। दरअसल कस्टमर्स को पूरी जानकारी न होने से उतनी कीमत चुकानी पड़ रही है, जितनी उससे डिमांड हो रही है।   परेशानी देखते हुए एनपीपीए ने 67 दवाओं के दाम नए सिरे से तय कर दिए हैं। सनद रहे कि वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के पहले एनपीपीए ने 814 जरूरी दवाओं की सीलिंग प्राइस जारी की थीं। इसमें कैंसर, एचआईवी और डायबिटीज जैसी बीमारियों में भी इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल थीं। एनपीपीए के अनुसार सीलिंग प्राइस पहले से कम हुआ है, हालांकि जीएसटी लागू होने के बाद इन दवाओं की कीमत 3 फीसदी तक बढ़ या घट भी सकती है। जीएसटी पर दवा निर्माताओं की चिंताओं को लेकर एनपीपीए ने जरूरी दवाओं की सीलिंग प्राइस तय करने के लिए नया फार्मूला भी तैयार किया था। इसके अलावा उपभोक्ताओं की सहुलियत के लिए एनपीपीए ने फार्मा सही दाम ऐप को जीएसटी के अनुरूप अपडेट भी कर दिया है।

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