डिफाल्टर निकायों को नहीं मिलेगी ग्रांट
प्रदेश शहरी विकास विभाग ने पिछले फंड का यूसी जमा कराने के दिए निर्देश
शिमला — प्रदेश शहरी विकास विभाग ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को साफ किया है कि डिफाल्टर निकायों को 14 वें वित्त आयोग के तहत जारी होने वाली ग्रांट नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर कोई निकाय डिफाल्टर हुआ, तो उसके हिस्से की ग्रांट दूसरे निकाय को जारी कर दी जाएगी। इस बारे में कुछ समय पहले ही शहरी विकास विभाग की ओर से एक बैठक कर निकायों को पिछले फंड का यूसी देने को कहा गया था, लेकिन अभी भी निकायों ने यूसी नहीं दिया है। अब दोबारा से यूसी जमा कराने के लिए विभागों की ओर से रिमाइंडर भेजा गया है। हाल ही में केंद्र ने 15.50 करोड़ की बेसिक ग्रांट जारी की है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न निकायों में किए जा रहे शौचालय निर्माण और स्वच्छता से जुड़े अन्य कार्य पर भी विभागाधिकारियों ने असंतुष्टि जाहिर की गई है और लंबित आवेदनों का तुरंत निपटारा किया जाएगा तथा निकायों में फेज्ड मैनर में डोर-टू-डोर गारबेज योजना शुरू की जाए। उन्होंने शौचालय निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा, ताकि निकायों को बाह्य शौचालय मुक्त किया जा सके। केंद्र की ओर से 14वें वित्त आयोग को जो ग्रांट जारी करने के लिए जो गाइडलाइन तय की गई है, उसके मुताबिक शहरी निकायों को जारी होने वाली ग्रांट का 80 फीसदी बेसिक आधार पर जारी किया जाएगा, जबकि बाकी का 20 फीसदी परफार्मेंस आधार पर जारी होगा। यानी केंद्र की ओर से कुल निर्धारित ग्रांट में से पहले 80 फीसदी ग्रांट जारी होगी, जबकि बाकी 20 फीसदी के लिए निकायों की परफार्मेंस देखी जाएगी। इसके लिए अलग से मानक तय किए गए हैं। इसमें निकायों को जारी ग्रांट की आडिट रिपोर्ट, निकायों की आय के साधन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया जाएगा। अगर विभाग इन मानकों को पूरा नहीं करता है, तो केंद्र 20 फीसदी परफार्मेंस ग्रांट जारी नहीं करेगा।
क्लस्टर आधार पर हो कचरा प्रबंधन
सभी निकायों को क्लस्टर आधार पर ठोस कचरा प्रबंधन करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि निकायों में सही तरीके से कचरा निस्तांतरण हो सके। इसके साथ ही तहबाजारियों को आईकार्ड जारी करने और तहबाजार के लिए जगह के बारे में प्रोपोजल देने को भी कहा गया है।
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