अब 30 को होगी सुनवाई

वीरभद्र इन्कम टैक्स मामले में आयकर विभाग के वकील करेंगे जिरह

शिमला – हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विरुद्ध इन्कम टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किए गए आदेशों को चुनौती देने वाली अपील की सुनवाई जारी है। हाई कोर्ट ने इस मामले की आगामी सुनवाई 30 अगस्त   निर्धारित की गई है। ज्ञात रहे कि प्रार्थी पक्ष  वीरभद्र सिंह की ओर से पेश हुए वकील पी. चिदंबरम ने अपनी बहस पूरी कर ली है। अब आयकर विभाग की ओर से बहस की जा रही है। मामले के अनुसार वर्ष 2009-2010  की आयकर रिटर्न को पुनः अस्सेस करने के आदेशों को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इन्कम टैक्स अप्पीलेट अथारिटी चंडीगढ़ के समक्ष चुनौती दी थी। इन्कम टैक्स अप्पीलेट अथारिटी चंडीगढ़ ने असेसिंग अथॉरिटी द्वारा पारित किए गए असेस्मेंट ऑर्डर को सही ठहराते हुए वीरभद्र सिंह की अपील को खारिज कर दिया था। प्रार्थी वीरभद्र सिंह ने इन्कम टैक्स अप्पीलेट अथॉरिटी द्वारा गत वर्ष 8 दिसंबर को पारित किए निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। प्रार्थी ने हाई कोर्ट से आग्रह किया था कि असेस्सिंग अथारिटी और अप्पीलेट अथारिटी द्वारा पारित किए गए निर्णय के अम्ल पर इस मामले की सुनवाई के दौरान रोक लगा दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने प्रार्थी के इस आग्रह को मंजूर नहीं किया और अपने आदेश में कहा कि आठ दिसंबर के निर्णय के अनुसार प्रोसीडिंग जारी रहेंगी और इसका  निर्णय वर्तमान मामले के अनुरूप होगा। यह मामला गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल  और न्यायाधीश संदीप शर्मा  की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था।

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