जीएसटी रिटर्न भरने को पांच दिन और

नई दिल्ली— वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जुलाई महीने के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 20 से बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी गई है। जीएसटी क्रियान्वयन समिति ने शनिवार को कहा कि बाढ़ प्रभावित राज्यों और जम्मू-कश्मीर ने इस तिथि को बढ़ाने का आग्रह किया था। इसके अतिरक्त करदाताओं और टैक्स प्रैक्टिशनरों ने भी जीएसटी के लिए भरे जाने वाले इस प्रथम रिटर्न की अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग की थी। जीएसटी के तहत इस महीने की 20 तारीख तक 3बी फॉर्म भरने के साथ ही इसी तिथि तक करदाताओं को बैंकों में कर भी जमा कराना है। समिति ने कहा कि अब जुलाई महीने के लिए जीएसटी कर जमा करने तथा रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त कर दी गई है। जो करदाता ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, उन्हें भी 25 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करना होगा। जो करदाता इसका लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 28 अगस्त तक ट्रांस-1 फार्म भरना होगा। इस संबंध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी। इस बीच खुदरा कारोबारियों के शीर्ष संगठन कैट ने कहा कि जीएसटीएन पोर्टल काम नहीं कर रहा है, इसलिए रिटर्न भरने में दिक्कतें आ रही हैं। उसने भी इसके मद्देनजर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि में बढोतरी की मांग की थी। उसने कहा कि बैंक भी जीएसटी कर जमा नहीं कर रहे हैं, क्योंक उन्हें यह भी पता नहीं है कि किस शीर्ष के तहत यह कर जमा किया जाएगा।

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