ट्रैक्टर के कल-पुर्जों पर पांच फीसदी GST

नई दिल्ली- जीएसटी परिषद की बैठक में कपड़ों की सिलाई से लेकर उनमें कशीदाकारी करने जैसे जॉब वर्क पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। ट्रैक्टर के कुछ कलपुजों पर भी जीएसटी दर में कटौती की गई है। इसके साथ ही माल का परिवहन करने से पूर्व उसके पंजीकरण संबंधी ई-वे बिल के प्रावधानों को भी कुछ राहत देते हुए अंतिम रूप दे दिया गया। वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली माल एवं सेवाकर जीएसटी परिषद की बैठक में कपड़ा क्षेत्र में सिलाई, बुनाई से लेकर कढ़ाई करने जैसे जॉब वर्क पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय किया गया। पांच प्रतिशत की यह दर परिधानों, शॉल और कालीन में किए गए जॉब वर्क पर भी लागू होगी। खेती में काम आने वाले विभिन्न उपकरणों को सस्ता करने के लिये परिषद ने ट्रैक्टर के कुछ कलपुर्जों पर भी जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई है। इसके अलावा सरकारी कार्य अनुबंधों में भी इनपुट टैक्स क्त्रेडिट की सुविधा के साथ 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जायेगा। जीएसटी परिषद की 20वीं बैठक के बाद जेटली ने बताया कि परिषद ने 50000 रुपए से अधिक राशि वाले सभी सामानों का ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।

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