पेंशन के लिए बैंकों के चक्कर खत्म

नई दिल्ली – अब पेंशन शुरू कराने के लिए सरकारी कर्मचारियों को बैंक के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े मामलों को देखने वाले कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक, रिटायरमेंट के वक्त ही पेंशन पेमेंट आर्डर  की कापी कर्मचारी को भी हैंडओवर कर दी जाएगी।  इस संबंध में मौजूदा नियमों का उदाहरण देते हुए मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी विभागों को हाल में एक आदेश जारी कर कहा गया है कि पेंशन के पहले भुगतान के लिए पेंशनभोगी को अब बैंक जाने की कोई जरुरत नहीं है। इन नियमों के तहत पेंशनभोगी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके पेंशन शुरू होने से पहले एक प्रमाण पत्र पेंशन बांटने वाले बैंक में जमा कराना होगा। नए नियम के तहत रिटायरमेंट के वक्त की जो कापी बैंक को भेजी जाएगी उसकी एक कापी कर्मी को भी दी जाएगी, अगर बैंक की कापी नहीं पहुंची तब भी कर्मी अपनी कापी के आधार पर बैंक से पेंशन शुरू करने के लिए कह सकेगा। मंत्रालय ने अपने इस आदेश की जानकारी केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को दे दी है। उनसे कहा गया है कि रिटायर होने वाले कर्मियों को कापी जरूर दी जाए। बता दें कि पूरे देश में केंद्र सरकार के पास कुल 48 लाख कर्मचारी और 53 लाख पेंशनर हैं।

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