उत्पाद शुल्क छूट के लाभ को आवेदन

केंद्रीय आयुक्त ने प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को निर्देश

बीबीएन— हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक इकाइयां जो जून, 2017 तक क्षेत्र आधारित केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट का लाभ उठा रहे थे, उनको इस लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा अन्यथा उनको रिफंड नहीं मिलेगा। हीर भगत नेगी आयुक्त केंद्रीय माल एवं सेवा कर आयुकतालय शिमला ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की वे औद्योगिक इकाइयां, जिन्होंने 31 मार्च, 2010 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया था या वे वर्तमान इकाइयां, जिन्होंने 31 मार्च, 2010 तक अपने इकाई का निर्धारित वस्तुगत वृद्धि (एक्सपेंशन) कर लिया था, वे इकाईयां 31 मार्च, 2020 तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट के हकदार थे, परंतु पहली जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के पश्चात केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम भंग हो गए हैं। इस नियम के अंतर्गत दिए गए सभी शुल्क छूट प्रत्याहारिक कर दिए गए हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम भंग होने के पश्चात केंद्र सरकार ने उक्त प्रभावित इकाइयों द्वारा नकद भुगतान किए गए सीजीएसटी व आईजीएसटी राशि का केंद्र के हिस्से को बजट प्रोत्साहन के रूप मे देने का निश्चय किया है। इसी योजना को क्रियाशील करने तथा साधन उपाय रचने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रभावित इकाइयों के बारे मे कुछ सूचना/जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा गया था, क्योंकि मांगी गई जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है, इसीलिए यह जानकारी संबंधित प्रभावित इकाइयों से ही एकत्रित की जानी थी। कर छूट लेने वाले अधिकतर इकाइयां विभाग के साथ पंजीकृत नहीं थीं, इसीलिए उनसे संपर्क करने के लिए उनका दूरभाष या ई-मेल विभाग के पास नहीं था। इस कारण हमें वांछनीय सूचना/ जानकारी के लिए स्थानीय इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, चारटर्ड अकाउंटेंट के सलाहकारों से संपर्क किया, लेकिन सतत आग्रह के बावजूद पांच सितंबर तक केवल 233 इकाइयों से ही जानकारी/सूचना मिल पाई तथा लगभग 1050 इकाइयों से जानकारी मिलना बाकी है।