कोलडैम कंपनी को राहत

औट   —  उत्तरी भारत के सात राज्यों को रोशन करने वाली टावर लाइन कंपनी पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी को मंडी की एक अदालत ने राहत भरा फैसला सुनाया है। गोहर स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच की आपत्तियों व आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए झटका दिया है।। गोहर स्थित प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने भारतीय दंड संहिता के तहत दो दर्जन से अधिक धाराओं, पर्यावरण, भारतीय वन अधिनियम सहित अन्य तमाम दस्तावेजों का गहनपूर्वक अध्ययन कर कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है।  न्यायालय ने टावर लाइन कंपनी पीकेटीसीएल के अधिकारियों पर याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को असत्य पाया तथा उच्चाधिकारियों के खिलाफ  दर्ज एफ आई आर को भी निरस्त कर दिया।  वहीं कंपनी के अतिरिक्त वाइस प्रेजिडेंट पीकेटीसीएल डीएस बिजराल ने बताया कि ट्रांसमिशन कंपनी सदैव प्रभावित ग्रामीणों की हितैषी है।

मुमेल बीट में कटा देवदार का पेड़

करसोग— करसोग थाना में देवदार के पेड़ काटने का मामला दर्ज हुआ है। गश्त के दौरान देवदार के छह नग बरामद हुए हैं और एक पेड़ काटा गया है। बीओ मुमेल बीट शेष राम ने मामला दर्ज करवा है कि जब वह गार्ड रामचंद्र के साथ क्योलिधार कान्धल में गश्त पर मौजूद थे, तो वहां पर एक पेड़ कटा पाया गया और छह नग मिले। एसपी मंडी अशोक कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि छानबीन की जा रही है। एएसआई कृष्ण लाल मामले की जांच कर रहे हैं। इस संबंध में  भारतीय वन अधिनियम की धारा 32ए, 33 के तहत मामला दर्ज किया है।