टाटा संस के खिलाफ साइरस मिस्त्री को छूट

नई दिल्ली— राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने साइरस मिस्त्री की दो कंपनियों को टाटा संस के खिलाफ उत्पीड़न एवं कुप्रबंधन का मामला दायर करने के लिए शेयरधारिता की सीमा नियम से मांगी गई छूट की अपीलों को स्वीकार कर लिया। हालांकि मिस्त्री की इसको कायम रखने की एक अन्य अपील को खारिज करते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि कंपनियों के पास टाटा संस में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी नहीं है। एनसीएलएटी ने मामला दायर करने के लिए 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के नियम से छूट प्रदान की है। एनसीएलएटी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें और मामले को आगे बढ़ाए। एनसीएलएटी के चेयरपर्सन मुखोपाध्याय की पीठ ने एनसीएलटी से कहा है कि वह तीन माह में मामले को खत्म करे। न्यायाधिकरण ने इस पर सुनवाई 24 जुलाई को पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।