ट्रिब्यूनल में जाए प्रदेश सरकार

By: Sep 23rd, 2017 12:40 am

कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती स्टे केस में हाई कोर्ट ने दी व्यवस्था

newsशिमला  – राज्य सरकार को पीजीटी आईपी की सीधी भर्ती मामले में प्रदेश हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पीजीटी आईपी के 1191 पदों को भरने के लिए हमीरपुर स्थित  कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को आदेश दिए हैं कि ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित आवेदन का निपटारा जल्दी किया जाए।

हाई कोर्ट से मांगी राहत

शिमला— भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल और विभागीय जांच भुगत रहे गौरव शर्मा न्यायिक अधिकारी ने हाई कोर्ट के समक्ष विभागीय जांच को विलंब करवाने के गुहार लगाई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।   मामले की सुनवाई 16 अक्तूबर को निर्धारित की गई है।

अवमानना पर एक माह की जेल

प्रदेश हाई कोर्ट ने अदालत के आदेशों की अवहेलना किए जाने के मामले में तीन आरोपियों को एक-एक माह की कैद और दो-दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने सुदेश कौर और दो अन्य द्वारा अदालत के आदेशों की अवमानना पर उक्त आदेश पारित किए।


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