प्रधान सचिव, स्वास्थ्य निदेशक से सवाल

108 में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होने पर कोर्ट सख्त, संजौली की महिला की मौत के बाद लिया कड़ा संज्ञान

शिमला — एंबुलेंस 108 में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होने के कारण संजौली की महिला की मौत पर प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है।  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की  खंडपीठ ने  प्रधान सचिव स्वास्थ्य सहित, निदेशक स्वास्थ्य और  प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।  खंडपीठ ने समाचार पत्र पर छपी खबर को बतौर जनहित याचिका मानते हुए उक्त आदेश पारित किए। खबर के अनुसार संजौली की महिला दमा से पीडि़त थी और गत रविवार रात को उसकी तबीयत खराब हो गई। परिवारजनों ने 108 एम्बुलेंस को सूचित किया। एंबुलेंस पहुँचने पर ओपरेटर ने बताया कि एम्नुलेंस में ऑक्सीजन का एक सिलेंडर खाली है और दूसरा सिलेंडर बदलने में समय लगेगा। जब तक आपरेटर ने सिलेंडर बदला, उस वक्त तक महिला ने एंबुलेंस में ही दम तोड़ दिया। मामले की सुनवाई 20 सितंबर को निर्धारित की गई है।

मुख्य सचिव ने कोर्ट को दी जानकारी

शिमला — राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने की गुहार को लेकर दायर याचिका में राज्य के मुख्य सचिव ने अपना जवाब दायर कर दिया है। मुख्य सचिव ने अदालत को बताया कि इस योजना का शत प्रतिशत लाभ उन सभी लाभार्थियों को दे दिया गया है जो पंजीकरण के लिए कार्यालय में आए।  अभी तक 483643 परिवारों का पंजीकरण कर लिया गया है, जिनके 1561321 सदस्यों को केंद्रीय सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और संदीप शर्मा  की खंडपीठ ने प्रार्थी सुरेश कुमार राना द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात वादी पक्ष को इसका प्रतिउत्तर देने के आदेश दिए हैं। सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी।

सीएम इन्कम टैक्स मामले में सुनवाई 18 को

शिमला — मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विरुद्ध इन्कम टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किए गए आदेशों को चुनौती देने वाली अपील की सुनवाई जारी है। हाई कोर्ट ने इस मामले की आगामी सुनवाई 18 सितंबर निर्धारित की है। ज्ञात रहे कि प्रार्थी पक्ष वीरभद्र सिंह की ओर से पेश हुए वकील पी चिदंबरम ने बहस पूरी कर ली है। अब आयकर विभाग की ओर से बहस की जा रही है। मामले के अनुसार वर्ष 2009-2010 की आयकर रिटर्न को पुनः असेस करने के आदेशों को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इन्कम टैक्स अप्पीलेट अथारिटी चंडीगढ़ के समक्ष चुनौती दी थी। इन्कम टैक्स अप्पीलेट अथारिटी चंडीगढ़ ने असेसिंग अथारिटी द्वारा पारित किए गए असेस्मेंट आर्डर को सही ठहराते हुए वीरभद्र सिंह की अपील को खारिज कर दिया था।