सर्वोच्च अदालत ने स्वीकृत किया पंजाब आबकारी एक्ट

चंडीगढ़ —  सर्वोच्च अदालत के 11 जुलाई 2017 के फैसले अनुसार पंजाब मंत्रीमंडल ने आज पंजाब आबकारी एक्ट में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। इससे म्यूनिसपल सीमा में पड़ते लाइसेंसशुदा ठेकों से शराब बेचने की इजाज़त होगी और इन ठेकों पर राष्ट्रीय मार्गों के 500 मीटर की दूरी वाली शर्त लागू नहीं होगी। इस संबंध में पंजाब आबकारी एक्टए 1914 की धारा 26 में उचित संशोधन करके राष्ट्रीयध्प्रांतीय मार्गों से 500 मीटर की दूरी वाले स्थानों पर लाइसेंसशुदा ठेके खोलने पर लगाई गई पाबंदी को म्म्यूनिसपल सीमा में छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री कैप्टन की अध्यक्षता अधीन हुई कैबिनेट मीटिंग में सूबे में शराब की ग़ैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए पंजाब आबकारी एक्टए 1914 की धाराएं 72, 78 और 81 में संशोधन करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गई। इस संशोधन से पंजाब से बाहर से 12 बोतलों से अधिक शराब लाने वाले का जुर्म ग़ैर.ज़मानती माना जाएगा। इसके साथ ही तीन पेटियों  से अधिक शराब लेजाने वाला वाहन भी ज़ब्त हो जायेगा। इस संशोधन के लागू होने बाद मुकदमे दौरान वाहन को केवल बराबर के मूल्य की बैंक गारंटी जमा करवाकर ले सकेंगे।