आरोपी आशीष जमानत पर रिहा

शिमला  – कोटखाई छात्रा गैंगरेप-मर्डर मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपी आशीष चौहान को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उसे एक लाख के निजी मुचलेक व दस-दस लाख के दो जमानती वारंट पर रिहा किया है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आशीष चौहान को जमानत दे दी गई। आशीष की बड़े समय से जमानत याचिका इस मामले में लंबित पड़ी थी। शुक्रवार को अदालत ने उसे रिहा करने के आदेश दिए। आशीष चौहान, शहराल, महासू निवासी को पुलिस के विशेष जांच दल ने मामले में 13 जुलाई को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही अन्य पांच आरोपियों को भी पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया था। इनमें चालक राजेंद्र सिंह उर्फ राजू (32) निवासी हलाइला, सुभाष सिंह बिष्ट (42) गढ़वाल, सूरज सिंह (29)नेपाल, लोकजन उर्फ छोटू (19) नेपाली, दीपक उर्फ दीपू (38) गढ़वाली शामिल थे। इनमें से एक आरोपी सूरज की 18 जुलाई को पुलिस थाना कोटखाई में मौत हो गई थी। आशीष चौहान और अन्य चार आरोपी न्याययिक हिरासत में चल रहे थे। इनमें से आशीष चौहान ने जमानत याचिका अदालत में लगाई थी। इस मामले में अदालत को उसको बेल प्रदान करनी पड़ी, क्योंकि सीबीआई इस मामले में आरोपी के खिलाफ तय सीमा के भीतर जांच पूरी नहीं कर पाई। सीआरपीसी की धारा 167 (2) की सह उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि मृत्यु, आजीवन कारावास और दस साल तक की सजा वाले मामलों में न्याययिक हिरासत में चल रहे आरोपी के खिलाफ अधिकतम 90 दिन तक जांच पूरी करना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर आरोपी को जमानत देनी पड़ती है।