कैंडीडेट को चेक से करनी पड़ेगी पेमेंट

धर्मशाला – जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा सीपी वर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनावों में किसी भी प्रत्याशी का चुनावी खर्च 28 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी को अलग-अलग रजिस्टर लगाकर अपने प्रतिदिन के खर्च का ब्यौरा उनमें दर्ज करना अनिवार्य होगा तथा उन्हें ये रजिस्टर व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने से कम से कम एक दिन पहले चुनाव व्यय के लिए नया बैंक खाता खोलना होगा। खाता उम्मीदवार के नाम पर या चुनाव एजेंट के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है। उन्हें चुनाव के दौरान तमाम खर्चों का भुगतान इसी खाते से केवल चेक के माध्यम से ही करना होगा। चुनाव अभियान में यदि किसी एक मद पर 20 हजार से कम खर्च किया जाता है, तो उसका भुगतान नकद रूप से किया जा सकता है। रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सीपी वर्मा ने धर्मशाला में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आदर्श चुनाव आचार संहिता के बारे में अवगत करवाया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनावों में व्यय को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बार राजनीतिक दलों अथवा निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनावी रैलियों और चुनाव से जुड़ी विभिन्न अनुमतियों के लिए ‘सुविधा’ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा।

ठेस न पहुंचाएं

सीपी वर्मा ने सभी दलों से व्यक्तिगत आक्षेपों से बचने और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने का आग्रह करते हुए आचार संहिता का पालन कर चुनावों के सुचारू निष्पादन में सहयोग का अपील की है। बैठक में एडीएम मस्तराम भारद्वाज, निर्वाचन विभाग के अधिकारी व विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।