चरस तस्कर को सात साल का कारावास

कुल्लू  – अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुल्लू जीया लाल आजाद की अदालत ने चरस तस्करी के  आरोप में एक व्यक्ति को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है । इसके अलावा 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला न्यायावादी पंकज धीमान ने बताया कि यह सजा आज्ञा चंद धनधार निवासी मंगलौर को सुनाई गई है, जिसे पुलिस ने 27 जून, 2015 को 785 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। एएसआई चमन लाल के नेतृत्व में फागू पुल के पास नाका लगा रखा था । इस दौरान आरोपी पैदल आया । पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके बैग से चरस बरामद की गई। उसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था और उसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार को सात गवाहों और अन्य तमाम साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी के खिलाफ  आरोप सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई गई है।