नामांकन के वक्त…पांच की ही एंट्री

नगरोटा बगवां —  नगरोटा बगवां के निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ आचार्य ने सोमवार को प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर चुनाव आयोग के निर्देशों तथा आचार संहिता से अवगत करवाया। उन्होंने साफ किया कि नामांकन 23 अक्तूबर तक 11 से सायं तीन बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं, जिसके लिए प्रत्याशी अपने साथ अधिकतम पांच ही समर्थक कार्यालय में ला सकता है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी के समर्थकों को निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से करीब 100 मीटर बाहर ही रुकना होगा तथा कार्यालय परिसर में अधिकतम तीन वाहनों में 15 व्यक्तियों को ही अंदर आने की अनुमति होगी। खास बात यह भी है कि नामांकन के दौरान प्रत्याशी का हाजिर होना जरूरी नहीं, बल्कि उम्मीदवार का प्रस्तावक भी नामांकन दाखिल कर सकता है। इस दौरान प्रत्याशी को प्रारूप 26 नियम चार का छह पन्नों का एक शपथ पत्र भी दाखिल करना जरूरी है। इस दौरान कोई भी दल अथवा निर्दलीय उम्मीदवार रैलियों के आयोजन, चुनाव में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों, लाउडस्पीकरों व बैठकों आदि की अनुमति घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए उन्हें निर्वाचन अधिकारी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित कार्यक्रमों की अनुमति के लिए 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा तथा अनुमति देने अथवा आवेदन निरस्त करने की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। बैठक के दौरान दलों के प्रतिनिधियों को चीफ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सुविधा मॉड्यूल के तहत अनुमति प्राप्त करने का डेमो भी दिया। निर्वाचन अधिकारी ने दलों से नियमों की अनुपालन करने तथा चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने हेतु सहयोग की अपील की । इस दौरान वीवी पैट मशीन के प्रयोग की जानकारी भी दी गई। उधर नामांकन के पहले दिन कोई भी नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा ।

24 को होगी नामांकन पत्रों की जांच

धर्मशाला – निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम धर्मशाला श्रवण मांटा ने बताया कि 18-धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी है। निर्वाचन की सूचना के अनुसार 18-धर्मशाला के लिए इच्छुक अभ्यार्थी अपने नामांकन पत्र 23 अक्तूबर तक सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर सुबह 11 बजे से शाम तीन बजे तक एकीकृत कार्यालय भवन धर्मशाला में स्थित निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम धर्मशाला न्यायालय कक्ष में स्वयं या अपने किसी प्रस्थापक के द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। नामांकन पत्र फार्म उक्त कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। सभी दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 24 अक्तूबर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की सूचना या तो स्वयं अभ्यार्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक अथवा उम्मीदवार के प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी को एसडीएम न्यायालय कक्ष में 26 अक्तूबर को तीन बजे तक दी जा सकती है।