नियमानुसार चुनाव प्रचार के लिए हाई कोर्ट गंभीर

शिमला— हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों और उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार के तरीकों को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य चुनाव आयोग को आदेश दिए हैं कि चुनाव प्रचार नियमानुसार ही किया जाए। खंडपीठ ने आदेश दिए कि कोई भी उम्मीदवार और उसके समर्थनों द्वारा किसी भी तरह की वाल पेंटिंग नहीं की जाएगी और न ही सरकारी और निजी भवनों की दीवारों में बैनर/पोस्टर लगाए जाएंगे। प्रचार के लिए इस्तेमाल वाहनों में बिना स्वीकृति के किसी भी तरह का बैनर नहीं लगाया जाएगा और न ही बिना स्वीकृति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी उम्मीदवार या उसके समर्थकों ने वाल पेंटिंग या बैनर लगा दिए हैं तो वह तुरंत प्रभाव से उसे हटाए। अदालत ने मुख्य चुनाव आयोग को आदेश दिए कि इस आदेश इस विस्तृत प्रचार किया जाए। मामले की आगामी सुनवाई 23 अक्तूबर को निर्धारित की गई है।