पैसे भेजने पर गूगल भी देगा टैक्स

दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट सर्च इंजन गूगल के लिए एक बुरी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ गूगल इंडिया के छह वर्ष पुराने विवाद में डिपार्टमेंट के पक्ष में फैसला आया है। यह फैसला कुछ अन्य मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए भी एक मिसाल है। यह विवाद गूगल इंडिया और उसके आयरलैंड में मौजूद ऑफिस के बीच फंड फ्लो से जुड़ा था। आयरलैंड को अपने आसान टैक्स नियमों के लिए जाना जाता है। बेंगलुरु में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पाया था कि गूगल इंडिया कई वर्षों से भारत में एडवर्टाइजिंग से मिलने वाले रेवेन्यू का एक हिस्सा गूगल आयरलैंड (जीआईएल) को भेज रही थी। उसने इन ट्रांजेक्शंस पर आपत्ति जताई थी। डिपार्टमेंट के अनुसार, गूगल आयरलैंड को फंड भेजने पर कोई टैक्स नहीं काटा जा रहा था, जो टैक्स से बचने का एक स्पष्ट मामला था। गूगल इंडिया ने डिपार्टमेंट के इस दावे का विरोध किया था। यह विवाद असेस्मेंट ईयर 2007-08 से 2012-13 से जुड़ा था।