बतरा मैदान में ही बिकेंगे पटाखे

पालमपुर —  एसडीएम पालमपुर बलवान चंद ने सीआरपीसी की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पालमपुर उपमंडल में पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थानों पर ही करने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार दीपावली पर्व के मद्देनजर जान-माल की सुरक्षा और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थानों पर ही करने के आदेश दिए गए हैं। तहसील पालमपुर और साथ लगते क्षेत्रों में लाइसेंस तथा अनुमति प्राप्त पटाखा विक्रेता ही निर्धारित स्थानों पर पटाखे बेच सकेंगे। मुख्य बाजार पालमपुर और साथ लगते क्षेत्र के लिए बतरा मैदान, मारंडा बाजार तथा साथ लगते क्षेत्र के लिए ट्रक यूनियन के नजदीक खुले स्थान पर, भवारना बाजार और साथ लगते क्षेत्र के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना के मैदान में स्कूल बंद होने के बाद, पंचरुखी बाजार में साथ लगते क्षेत्र के लिए बीडीओ कार्यालय के नजदीक मैदान में, थुरल बाजार और साथ लगते क्षेत्र के लिए उपतहसील कार्यालय के नजदीक, धीरा बाजार और साथ लगते क्षेत्र के लिए उपतहसील कार्यालय के मैदान में तथा पाहड़ा बाजार के साथ लगते क्षेत्र के लिए बास्केटबाल मैदान निर्धारित किया गया है। पटाखों की बिक्री के लिए प्रातः आठ से सायं आठ बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और इसकी अनुपालना न करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंचायत क्षेत्रों में भी पटाखों की बिक्री खुले स्थान पर करवाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।