सास-ससुर को उम्रकैद पति को दो साल की जेल

By: Oct 11th, 2017 12:15 am

newsकुल्लू— अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीया लाल आजाद की अदालत ने हत्या के मामले में सास-ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पति को प्रताड़ना के आरोप में दो साल की सजा सुनाई है। सास-ससुर को अदालत ने सजा के साथ-साथ 20-20 हजार रुपए और पति को पांच हजार जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि यह घटना जीया गांव की है।  दो अगस्त, 2015 को कर्म चंद और उसकी पत्नी माया देवी ने अपनी बहु गिरजा देवी पर तेल छिड़क आग लगाकर जान से मारने की कोशिश की और उसके बाद आसपास के लोगों ने गिरजा देवी को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया।  तीन अगस्त को आईजीएमसी शिमला रैफर किया गया। जहां उसने दम तोड़ दिया था।  पुलिस ने महिला के घायल अवस्था में बयान दर्ज किए थे, जिसमें उसने सास-ससुर पर   और पति पर भी प्रताडि़त करने का आरोप लगाया था, जिसके चलते पुलिस ने सास-ससुर पर हत्या का मामला दर्ज किया था और पति के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App