हटा लो सारे पोस्टर-बैनर

घुमारवीं — आदर्श चुनाव संहिता का ऐलान होते ही अब आम नागरिकों को 50 हजार से अधिक राशि ले जाने पर उस राशि से संबंधित दस्तावेज साथ लेकर चलना होगा। इससे किसी अधिकारी व कर्मचारी के पूछने पर उक्त व्यक्ति इस राशि के बाबत पूरी जानकारी दे सके। चुनाव आचार संहिता में किसी भी व्यक्ति को शस्त्र लेकर चलने में मनाही है। जिन लोगों के पास शस्त्र हैं, उन्हें चुनावों से सात दिन पहले थाना में जमा करवाना होगा। सार्वजनिक स्थलों व पेट्रोल पंपों से होर्डिंग्स, बैनर, वाल पेंटिंग को भी हटाना होगा। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तिथि घोषित कर दी है। इसके तहत नेताओं, वर्करों से लेकर आम नागरिकों को भी आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करनी होगी। आदर्श चुनाव संहिता का पालना करने के लिए गुरुवार को ही घुमारवीं में एसडीएम अनुपम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगाए गए होर्डिंग्स, बैनर, वाल पेंटिंग को सार्वजनिक स्थलों व पेट्रोल पंपों से तुरंत हटाने के भी निर्देश दिए। बैठक में डीएसपी राजेश कुमार, गोपाल सिंह कटारिया, आरके वर्मा, संजय कुमार, एसएचओ शेर सिंह व राकेश चंद आदि उपस्थित थे।