आज शाम पांच बजे से थमेगा चुनाव प्रचार

सोलन —  जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कंवर ने मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व लागू किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के संबंध में सभी से आग्रह किया है कि इनका पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाएं। राकेश कंवर ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-126 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनका उद्देश्य निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं दबावरहित मतदान सुनिश्चित बनाना है। इन निर्देशों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। अनुपालना न करने की स्थिति में कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदान दिवस अर्थात नौ नवंबर की सायं पांच बजे से 48 घंटे पूर्व अर्थात सात नवंबर की सायं पांच बजे से प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सात नवंबर सायं पांच बजे के उपरांत जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में वे विभिन्न राजनेता एवं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता नहीं रह पाएंगे, जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता नहीं हैं। इस संबंध में सभी निर्वाचन अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सात नवंबर की सायं पांच बजे के बाद लाउड स्पीकर के माध्यम से कोई प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इस अवधि में रैली इत्यादि भी नहीं की जा सकती। राकेश कंवर ने कहा कि 48 घंटे की निर्धारित अवधि आरंभ होते ही जिला के विभिन्न विश्राम गृह, होटलों एवं सामुदायिक भवनों इत्यादि की जांच की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित बनाया जा सके कि इन स्थानों पर कोई भी अनधिकृत व्यक्ति न रहे। उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों के पहचान-पत्र जांचे जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के प्रचार पर 48 घंटे की समयावधि में पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए जिला स्तर पर स्थापित मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) से पूर्व प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग के सभी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाया जा रहा है।