आय से अधिक संपत्ति केस में वीरभद्र को पेशी से छूट

नई दिल्ली, शिमला— हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पेशी से छूट दे दी है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री के वकीलों ने पेशी से छूट की गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अब इस मामले की आगामी सुनवाई 30 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में होगी। बताया जा रहा है कि सीबीआई से मामले की चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज भी वीरभद्र ने मांगे थे, जिनमें से कुछ दस्तावेज उनको मिल गए हैं। सीबीआई का आरोप पत्र 500 से अधिक पन्नों का है, जिसमें दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह व अन्यों ने आय के ज्ञात स्रोत से 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति बनाई है। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री ने यह संपत्ति तब अर्जित की, जब वह केंद्र में मंत्री थे। वर्ष 2009 से 2012 तक वीरभद्र ने करीब 6.03 करोड़ रुपए की अतिरिक्त संपत्ति जमा की थी। यह संपत्ति वीरभद्र ने यूपीए शासन में केंद्रीय इस्पात मंत्री के रूप में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कथित तौर पर एकत्रित की। हालांकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताकर आरोपों से इनकार करते रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसे आरोप पहले भी उन पर लगते रहे हैं।