कब्जे न हटाने पर कोर्ट में हाजिर हों

सरकाघाट— सरकाघाट में कब्जा, रेहड़ी व फड़ी न हटाने पर उपायुक्त मंडी, एसडीएम सरकाघाट, सचिव नगर पंचायत सरकाघाट, अधिशाषी अभियंता एनएच-70 व लोक निर्माण विभाग सरकाघाट ने  कोर्ट में व्यक्तिगत हाजिर होने के आदेश दिए। सरकाघाट सिविल जज विशाल (कोर्ट नंबर- दो) ने राज कुमार शर्मा अधिवक्ता व अन्य द्वारा दायर केस में जिलाधीश मंडी, सब- डिवीजनल मजिस्ट्रेट सरकाघाट, सचिव नगर पंचायत सरकाघाट तथा अधिशाषी अभियंता नेशनल हाई-वे-70 व अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग सरकाघाट को 30 नवंबर को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि यह याचिका प्रार्थी ने सब-जज के फैसले को अमल में लाने के लिए दायर की है, जो कि 11 अगस्त, 2016 को माननीय सब-जज ने हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखकर आदेश दिए कि सरकाघाट नेशनल हाई-वे- एनएच-70 पर मेन बाजार नेशनल हाई-वे तथा एनएच- 70 पर मेन बाजार सरकाघाट तथा नगर पंचायत पर जो भी अवैध निर्माण व कब्जा किया है, उसे हटाया जाए,  परंतु प्रतिवादी कोर्ट के फैसले को अमल में लाने में कई महीनों से आनाकानी कर रहे हैं, जिस पर न्यायालय ने इन्हें व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिए हैं।