किताब में गलतियों पर शिक्षा विभाग-बोर्ड से जवाब तलब

शिमला— राज्य के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई जा रही  एससीईआरटी की त्रुटियों को उजागर करने वाली याचिका में प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव सहित सचिव शिक्षा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा और सचिव शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। प्रार्थी अधिवक्ता कुलभूषण खजूरिया ने जनहित में हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है। याचिका में दलील दी गई है कि राज्य सरकार प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता कायम रखने में असफल रही है। उदहारण देते हुए प्रार्थी ने अदालत को बताया कि पांचवीं कक्षा की हिंदी की किताब ‘घर-बाहर’ में 157 गल्तियां हैं। याचिका में दलील दी गई है कि राज्य सरकार गुणवत्ताहीन शिक्षा प्रदान कर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हालांकि निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने अप्रैल माह में निर्णय लिया था कि सत्र 2018-19 से प्राथमिक स्कूलों में एनसीइआरटी की किताबों को पढ़ाया जाएगा। इस निर्णय को राज्य सरकार ने भी अपनी स्वीकृति दे दी थी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास एससीईआरटी की किताबों का भारी स्टॉक होने के कारण निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने इस निर्णय को वापस ले लिया।