किसान 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं फसल का बीमा

योजना के तहत गेहूं-जौ की फसल को चुना

बीबीएन – कृषि विकास खंड नालागढ़ के विषयवाद विशेषज्ञ डा. डीआर ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 दिसंबर तक फसल का बीमा करवा सकते है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गेहूं व जौ की फसल को चुना गया है  और पूरे हिमाचल प्रदेश को इसमें दो समूहों में बांटा गया है, पहले समूह में चबा, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना जिलें में कृषि बीमा कंपनी, व दूसरे समूह में बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन जिलों में इफको टोकियों बीमा कंपनी फसल बीमा का कार्य करेगी। ठाकुर ने नुकसान भरपाई के लिए मापदंडों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि  कम वर्षा एवं विपरीत मौसम के हालात की वजह से बीमित क्षेत्र में बिजाई या रोपाई नही हो पाना,खड़ी फसल यानि बिजाई से कटाई तक यदि अपरिहार्य जोखिमों से फसल को नुकसान होता है तो विस्तृत जोखिम बीमा के तहत नुकसान की भरपाई की जाएगी ।  विषयवाद विशेषज्ञ डा. डीआर ठाकुर ने बताया कि  अऋणी किसानों को जमाबंदी, भूमि अधिकार प्रमाण पत्र, ठेका अनुबंध कागजात उपलब्ध करवाने होंगे तथा साथ में बैंक पासबुक की प्रति,पहचान पत्र, घोषणा पत्र, फसल बिजाई प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने होंगे। इस योजना का कार्यान्वयन दो भागों में रखा गया है पहला अनिवार्य जिसमे ऋणी किसान शामिल हैं , दूसरा एच्छिक जिसमें अऋणी किसान आएंगे । ठाकुर ने बताया कि यह योजना प्रदेश के ग्यारह  जिलों में लागू की गई है ,इस योजना में क्षतिपूर्ति स्तर 90  प्रतिशत रखा गया है । गेहूं की बीमित राशि 30000 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा जौं की बीमित राशि 25000 रुपए प्रति हेक्टेयर होगी यानि गेहूं 2400 रुपए तथा जौं 2000 रुपए प्रति बीघा बीमित राशि रहेगी। इसके लिए जिला सोलन के किसानों को गेहूं के लिए बीमा किस्त 36 रुपए प्रति बीघा तथा जौ  के लिए बीमा किस्त 30 रुपए प्रति बीघा रहेगी मसलन प्रति हेक्टेयर गेहूं 450 रूपये व जौ 375. रुपए किस्त होगी। ठाकुर ने बताया कि यह योजना किसान हितैषी इसलिए है क्योंकि इसकी प्रीमियम राशि में अनुदान प्रति हेक्टेयर गेहूं 1125 रुपए व जौ 1628 रुपए जिसे केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार वहन करेंगी।