तिरंगे के अपमान पर तीन साल जेल

By: Nov 1st, 2017 12:15 am

नाहन  — राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के मामले में प्रदेश में पहला ऐसा मामला सिरमौर जिला के नाहन में प्रकाश में आया है, जहां पर जिला सिरमौर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डा. अबीरा बसु ने तीन आरोपियों को राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में तीन साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है। यही नहीं न्यायाधीश अबीरा बसु ने तीनों ही आरोपियों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी सुनाया है। भले ही राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में आरोपी बनाए गए तीन आरोपियों में से एक का निधन हो चुका है, परंतु पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान व न्यायिक प्रक्रिया में तीनों आरोपियों को सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक यह प्रदेश के इतिहास में पहला ऐसा मामला बताया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में किसी न्यायालय ने आरोपियों को दोषी बनाकर सलाखों के पीछे भेजा है। दोषी व्यक्तियों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना व तीन-तीन साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। मंगलवार को प्रदेश के इस ऐतिहासिक फैसले की सुनवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नाहन डा. अबीरा बसु ने की। मामले के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में तीनों आरोपी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। मंगलवार को तीन साल पुराने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। मामले के बारे में जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि वर्ष 2014 में आम आदमी पार्टी की सदस्यता अभियान के अंतर्गत नाहन में तीन आरोपियों जिसमें नाहन के कालाअंब निवासी विश्वनाथ शर्मा, वाल्मीकि बस्ती नाहन निवासी सोहन लाल व तीसरे आरोपी दीपक ने राष्ट्रीय ध्वज को मेज पर मेजपोश के रूप में इस्तेमाल किया था। इस मामले को लेकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी तथा मामला न्यायालय में पहुंचा।  इस मामले में अदालत ने कालाअंब निवासी विश्वनाथ शर्मा व वाल्मीकि बस्ती नाहन निवासी सोहन लाल को तीन-तीन साल की सजा व 10-10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इस मामले में तीसरे आरोपी दीपक का निधन हो चुका है। तीनों दोषियों में से दो को साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रदेश के इतिहास का यह अब तक का पहला मामला है।

यह है पूरा मामला

मामले के अनुसार 2014 में आम आदमी पार्टी की सदस्यता अभियान चल रहा था । इसी दौरान नाहन में तीनों आरोपियों ने राष्ट्रीय ध्वज को मेजपोश के रूप में इस्तेमाल किया था।   नाहन में तीन आरोपियों, जिसमें नाहन के कालाअंब निवासी विश्वनाथ शर्मा, वाल्मीकि बस्ती नाहन निवासी सोहन लाल व तीसरे आरोपी दीपक ने राष्ट्रीय ध्वज को मेज पर मेजपोश के रूप में इस्तेमाल किया था। इसके बाद इस मामले एफआईआर हुई और अब अदालत ने फैसला सुनाया है


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