तीन आरोपियों को सात साल की सजा

By: Nov 7th, 2017 12:15 am

विदेशी महिला से धोखे से शादी, फिर दुराचार

धर्मशाला- अमरीका मूल की महिला से धोखे से शादी करने और उसका शारीरिक शोषण करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इस धोखाधड़ी में साथ देने वाले दोषी के अन्य दो साथियों को भी न्यायालय ने कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मामले के एक अन्य आरोपी को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है। सोमवार को अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायधीश-तृतीय कांगड़ा स्थित धर्मशाला ज्योत्सना समुंत डढवाल की अदालत ने इस मामले में तीनों दोषियों को विभिन्न धाराआें के तहत इस मामले में सात वर्ष की कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 26 अक्तूबर, 2005 को मकलोडगंज पुलिस थाना में अमरीका की मूल निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि 2001 में मकलोडगंज में उसकी मुलाकात लीज पर होटल का संचालन कर रहे श्रीनगर के पहलगांव निवासी गुलाम हसन हकीम के साथ हुई। गुलाम ने इस दौरान उसको कारपेट (गलीचे) उसके अमरीका स्थित निवास पर भेजने की बात पर 1200 यूएस डॉलर लिए थे, लेकिन उसने कोई भी सामान नहीं भेजा। महिला ने बताया कि जब वह दोबारा भारत आई, तो गुलाम ने उससे शादी करने की बात कही। शादी के बाद गुलाम हसन हकीम ने महिला की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। शादी के बाद भी गुलाम उसे ठगता रहा तथा उसका शारीरिक शोषण भी करता रहा। जब महिला गुलाम हसन के साथ श्रीनगर उसके गांव गई, तो वहां पता चला कि गुलाम शादीशुदा था तथा उसके दो बच्चे भी हैं। इसके बाद गुलाम ने उसको तलाक देने की बात कही और इस दौरान भी एक जाली तलाकनामा उसके वकील साथी ने तैयार किया। इस धोखाधड़ी के चलते महिला ने आरोपियों के खिलाफ अक्तूबर 2005 में मकलोडगंज थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवाई।

सुनवाई में नहीं पहुंचा चौथा आरोपी

मामले में गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने मुख्य दोषी गुलाम हसन हकीम पर विभिन्न धाराआें के तहत सात वर्ष कैद तथा 60 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी अहमद हकीम को सात वर्ष कैद व 45 हजार रुपए जुर्माना तथा पीर मोहम्मद को सात वर्ष कैद के साथ 35 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले के चौथे आरोपी वकील इमतियाज अहमद हकाक को न्यायालय ने पहले ही मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित न होने के चलते उदघोषित अपराधी घोषित किया है।


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