तुरंत हटाएं चुनावी प्रचार सामग्री

केलांग – जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहुल-स्पीति देवा सिंह नेगी ने विधानसभा चुनाव के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिप्रिय निश्पादन के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए सरकारी तथा निजी स्थलों एवं निजी संपतियों पर बिना अनुमति चिपकाई एवं लिखी गई किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री को शीघ्र हटाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यदि प्रत्याशियों द्वारा इस अनधिकृत सामग्री को अपने स्तर पर हटाने के लिए दो दिन के भीतर कोई पग नहीं उठाए गए तो जिला प्रशासन द्वारा इस सामग्री को अपने स्तर पर हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा उस पर होने वाले समस्त व्यय को प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार बिना पूर्व अधिकृत अनुमति एवं भवन मालिक की सहमति के बगैर उसकी निजी जमीन, भवन, परिसर, दीवार को चुनावी प्रचार-प्रसार के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी भवन, संपत्ति एवं परिसर में भी चुनावी सामग्री चिपकाना एवं लिखना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि कामर्शियल वाहनों को बिना अधिकृत अनुमति प्राप्त करने से पूर्व उस पर झंडा एवं स्टीकर लगाकर प्रचार के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी चुनाव आयोग द्वारा दिशा-निर्देशों के तहत पूरी जिम्मेदारी से अपना चुनाव प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें। उन्होंने चुनाव के दौरान प्लास्टिक से परहेज करने तथा ईको-फ्रेंडली सामग्री का इस्तेमाल करने को कहा है।