बांस की कटाई हुई आसान, अब पेड़ नहीं माना जाएगा फसल

नई दिल्ली— सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए वन क्षेत्र के बाहर उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से बाहर कर दिया है, जिससे इसकी कटाई और व्यापार करना आसान हो जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस आशय का अध्यादेश जारी कर दिया । भारतीय वन अध्यादेश 2017 को बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी, जिसमें भारतीय वन कानून 1937 की धारा दो (सात) में संशोधन का प्रस्ताव था। वनस्पतियों की परिभाषा में बांस को घास माना गया है, लेकिन उपर्युक्त कानून के तहत इसे वृक्ष की श्रेणी में रखा गया था।  हालांकि वनक्षेत्र के अंदर बांस अब भी वृक्ष माना जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हर्ष वर्द्धन ने कहा कि नए अध्यादेश से किसानों की आमदनी भी बढ़ने के साथ-साथ देश में हरित क्षेत्र भी बढ़ेगा। इससे पूर्वोत्तर एवं मध्य भारत के किसानों खासकर आदिवासियों को विशेष फायदा होगा।