बिना खाते के कोई भुगतान नहीं
डाक विभाग ने बनाई योजना, पहली दिसंबर से लागू होंगे नए नियम
हमीरपुर – प्रदेश के डाकघरों में अब 30 नवंबर के बाद चेक से मैच्योरिटी राशि का भुगतान नहीं हो पाएगा। पहली दिसंबर से डाकघर में बचत खाता होने पर ही डाक विभाग किसी भी स्कीम का भुगतान करेगा। 30 नवंबर के बाद सभी भुगतान डाकघर के ही खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे व खाते से लेन-देन हो पाएगा। इसके लिए अब ग्राहकों को डाकघर में खाता खुलवाना होगा। बिना बचत खाते के किसी भी ग्राहक को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। डाक विभाग हमीरपुर के प्रवर अधीक्षक भवानी प्रसाद ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जमा व निकासी को ऑनलाइन के दायरे में लाने के लिए संचार मंत्रालय से मिले निर्देशों के बाद विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। निवेश के लिए डाक विभाग की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना, सावधि जमा, मंथली इनकम स्कीम, पीपीएफ व किसान विकास पत्र सहित विभिन्न योजनाएं संचालित की गई हैं। इन योजनाओं की अवधि पूर्ण होने पर ग्राहकों को भुगतान चेक के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अब डाक विभाग ऐसा नहीं करेगा। संचार मंत्रालय से आए निर्देशों में साफ कहा गया है कि डाक विभाग की किसी भी योजना में निवेश का कोई भी भुगतान ग्राहकों को चेक द्वारा नहीं किया जाएगा। विभाग की ओर से इसके लिए सीमा भी 30 नवंबर निर्धारित कर दी गई है, ताकि ग्राहकों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो और उनका भुगतान आसानी से किया जा सके। भवानी प्रसाद ने बताया कि अब इस निर्धारित अवधि के बीच ग्राहकों को जल्द से जल्द खाता खुलवाना होगा। उन्होंने बताया कि खाते को आधार कार्ड से लिंक करवाना भी जरूरी होगा। खाता खुलवाने की प्रक्रिया में पासपोर्ट साइज फोटो व आधार कार्ड की अनिवार्यता रखी गई है।
खाताधारकों को मैसेज अलर्ट सुविधा
योजना के अनुसार डाकघर में भी खाता खुलवाने पर खाताधारकों को मैसेज अलर्ट की सुविधा दी जाएगी। खाते में हर लेन-देन की सूचना फौरन खाताधारक को मिलेगी। मैसेज अलर्ट के लिए विभाग ग्राहकों का मोबाइल नंबर अपडेट करेगा।
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