सिरमौर में धारा 144 लागू

नाहन  —  जिला सिरमौर में पांचों विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो । इसके लिए जिला में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला में गुरुवार को होने वाले जिला के पांच सीटों में सर्वाधिक मतदाता पांवटा साहिब विधानसभा में 73231 है इनमे से 38867 पुरुष तथा 34364 महिला मतदाता 94 पोलिंग बूथ पर मतदान करेंगे । नाहन विधानसभा क्षेत्र में कुल 72969 मतदाताओं में से 37722 पुरुष तथा 35247 महिला मतदाता 114 पोलिंग बूथ पर अपने मतों का प्रयोग करेंगे पच्छाद आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से कुल 67924 मतदाता वोट डालेंगे , जिनमे से 35144 पुरुष तथा 32780 महिला मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे । श्रीरेणुका जी विधानसभा में 63831 कुल वोटर में से 33344 पुरुष मतदाता तथा 30487 महिला मतदाता 123 मतदान बूथ पर अपना वोट डालेंगे ण्शिलाई विधान सभा के कुल 64401 मतदाताओं में से 35783 पुरुष मतदाता तथा 28618 महिला वोटर 97 मतदान केंद्रों पर अपने मत का उपयोग करेंगे। जिला सिरमौर में इस बार पांच सीटों के लिए 19 प्रत्याक्षी चुनावी मैदान में अपना भाग्य अजमा रहे है। जिला निर्वाचन अधिकारी सिरमौर बीसी बडालिया ने कार्यालय आदेश जारी करते हुए बताया कि भारतीय चुनाव आयोग के आदेशों के अनुसार हि.प्र विधानसभा के चुनावों के लिए मतदान नौ नवंबर को प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के साथ.साथ  सिरमौर जिला में भी प्रातः आठ बजे से सांय पांच बजे तक होगे। जिला में विधानसभा चुनावों को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष करवाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार सात नवंबर को सायं पांच बजे से नौ नवंबर तक चुनाव अभियान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों में अग्निशस्त्रों व अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी पार्टी का बूथ मतदान केंद्र से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर ही रहेगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष करवाने के लिए जिला की सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों में धारा.144 लगा दी गई है, ताकि नौ नवंबर को प्रातः आठ बजे से सायं पांच बजे तक मतदान के दौरान किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई  की जाएंगी।