अमरीकी युवक को 15 महीने की सजा

By: Dec 31st, 2017 12:10 am

धर्मशाला — मकलोडगंज में नोटिस जारी करने के बाद भी भारत न छोड़ने पर विदेशी मूल के व्यक्ति को 15 माह की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी रितिका पत्रवाल ने बताया कि 31 दिसंबर 2016 को मकलोडगंज पुलिस ने मीठानाल के पास रह रहे अमरीकी मूल के  एलेग्जेंडर मैसोवाइनस से पासपोर्ट व वीजा की मांग की। जांच में पाया गया है कि आरोपी का वीजा समाप्त हो चुका है। इस संबंध में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसे दिल्ली हवाई अड्डा एवं एंवैसी में भेजकर वन टाइम ट्रैवलिंग पासपोर्ट मंगवाया। 19 मई 2017 को जब उसे दिल्ली से अमरीका भेजा रहा था तो एलेग्जेंडर ने दिल्ली एयरपोर्ट में भी हंगामा किया और स्वास्थ्य  खराब होने का बहाना लगाकर फ्लाइट छोड़ दी। इसके बाद उसे फिर से मकलोडगंज थाना में लाया गया। इसके अलावा एलेग्जेंडर ने मकलोडगंज में सरकारी कामकाज में भी बाधा पहुंचाई, जिसके बाद पुलिस ने उक्त व्यक्ति पर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का मामला भी दर्ज किया।  पांच बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन एलेग्जेंडर मकलोडगंज से अपने देश वापस नहीं गया। 29 जून 2017 को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अंकाक्षा डोगरा की अदालत में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर एलेग्जेंडर के दोष सिद्ध हुए। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को एक साल व तीन माह का कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी का दो माह का अतिरिक्त कारावास होगी।


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