पांच पुलिस कर्मियों पर अदालत में चलेगा केस

कोटखाई गैंगरेप-मर्डर मिस्ट्री

शिमला— छात्रा गैंगरेप-मर्डर प्रकरण से जुड़े लॉकअप हत्या मामले में पांच पुलिस कर्मियों पर अदालत में केस चलाने की अनुमति मिल गई है। इससे इन पर केस चलाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि अभी इस मामले में तीन अधिकारियों को अभियोजन की मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में अब इसकी मंजूरी नई सरकार द्वारा ही मिलने की उम्मीद है। कोटखाई थाना में आरोपी सूरज की हत्या के मामले में जिन पांच कर्मचारियों के लिए अनुमति मिली है, उनमें एएसआई रैंक से निचले स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। इनमें एएसआई दीपचंद, तीन हैड कांस्टेबल सूरत सिंह, मोहन लाल, रसिक मोहम्मद और कांस्टेबल रणजीत शामिल हैं। आईजी जहूर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी और सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह की अभियोजन की अनुमति अभी नहीं मिल पाई है। उल्लेखनीय है कि सूरज की थाने में हत्या के मामले में सीबीआई ने आईजी जैदी, डीएसपी मनोज जोशी सहित आठ पुलिस कर्मियों को 29 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद जांच पूरी कर इनके खिलाफ चालान अदालत में भी पेश किया गया था। अब पांच कर्मियों के अभियोजन की मंजूरी मिली है, लेकिन इसमें एएसआई, एचएचसी, हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल रैंक के ही कर्मचारी हैं, जबकि आईजी, डीएसपी के अलावा एक सब-इंस्पेक्टर की अभियोजन मंजूरी का मामला अभी सरकार के पास ही है। अब नई सरकार बनने के बाद ही इनके ऊपर केस चलाने को मंजूरी मिल पाएगी। एसपी डीडब्ल्यू नेगी को भी 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। इनके खिलाफ अभी चालान पेश किया जाना है।

पुलिस ने पटियाला से पकड़ा आरोपी

सुंदरनगर — पुलिस थाना सुंदरनगर के तहत अदालत जेएमआईसी एक  से उद्घोषित किए अपराधी को पटियाला से गिरफ्तार किया। एचसी संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना ने बताया कि रणजीत सिंह पुत्र कृपाल सिंह निवासी मंडी को जिला पटियाला से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मामला आईपीसी की धारा 279, 337, 338 के तहत दर्ज था।