प्रेमिका के मंगेतर की हत्या के आरोप में उम्रकैद

By: Dec 20th, 2017 12:15 am

ऊना – प्रेमिका के चक्कर में उसके मंगेतर का कत्ल करने वाले ऊना के फौजी को रूपनगर की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। रूपनगर के जिला एवं सेशन जज बलबिंद्र सिंह संधू ने दस माह पहले अपनी पूर्व प्रेमिका तथा उसके मंगेतर पर कातिलाना हमला करने तथा हमले में मंगेतर का कत्ल करने का दोषी करार दिया है, जिसमें फौजी युवक कमलदेव पुत्र शंभूनाथ निवासी हंडोला जिला ऊना को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फौजी को हत्या तथा हत्या का प्रयास की अलग-अलग धाराओं में एक लाख 20 हजार का जुर्माना किया है। अगर दोषी जुर्माना अदा करता है, तो उसमें से 80 हजार रुपए बतौर मुआवजा मृतक के वारिसों तथा मंगेतर को देने का फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे चार साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। बतातें चलें कि 20 फरवरी 2017 को  युवती व उसका मंगेतर नीरज शर्मा कीरतपुर बस अड्डा पर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान युवती के पूर्व प्रेमी फौजी कमलदेव  इन्हें तंग करने लगा। इतने में कमलदेव ने मंगेतर नीरज शर्मा पर खुखरी से हमला बोल दिया।  नीरज की गर्दन व शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे घाव हो गए। लोग उसे आनंदपुर अस्पताल   ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।


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