विधवाओं की अनदेखी पर हिमाचल को दो लाख जुर्माना
नई दिल्ली – देश के सर्वाेच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश को दो लाख रुपए जुर्माना ठोंका है। कोर्ट ने यह जुर्माना विधवा महिलाओं के कल्याण व पुनर्वास के लिए उचित कदम न उठाने के लिए ठोंका है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने विधवा महिलाओं के प्रति हिमाचल के रवैये को लेकर भी लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मिजोरम, आसाम, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु व अरुणाचल प्रदेश को भी जुर्माना ठोंका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक ओर जहां प्रदेश सरकार के विधवाओं के कल्याण व उनके पुनर्वास के लिए किए जाने वाले दावों पर सवालिया निशान लग गया है, वहीं अपने विकासात्मक कार्यों को लेकर कई इनाम पा चुकी हिमाचल सरकार को भी जोरदार झटका लगा है। इतना ही नहीं, देश में सर्वश्रेष्ठ बताने वाले गुजरात मॉडल को भी कोर्ट ने कठघरे में खड़ा कर दिया है।
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