हाई कोर्ट का फैसला,हिमाचल में रेगुलर नहीं होंगे अवैध भवन

हिमाचल हाई कोर्ट ने संशोधित टीसीपी एक्ट को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए शुक्रवार को इसे रद्द कर दिया है। प्रदेश सरकार ने राज्य में हजारों अवैध भवनों को नियमित करने के लिए के लिए संशोधित टीसीपी एक्ट-2016 लागू किया था। इसको इस साल 15 जून से लागू माना गया था और भवन मालिकों को इसके लिए आवेदन करने के लिए दो माह का वक्त दिया गया था। इसके बाद टीसीपी विभाग के पास करीब एक हजार भवन मालिकों ने आवेदन दिए थे, लेकिन इस संशोधन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि इस तरह के कानूनों से अवैध निर्माणों को राज्य में बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं जिन भवन मालिकों ने नियमों के अनुसार भवनों का निर्माण किया है, वे खुद को असहज अनुभव कर रहे हैं। इस पर हाई कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक भवनों को नियमित करने पर रोक लगा दी थी। वहीं शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस कानून को ही रद्द कर दिया है। इससे प्रदेश के हजारों भवन मालिकों को झटका लगा है। ऐसे में अब राज्य में हजारों अवैध भवन रेगुलर नहीं हो पाएंगे।