आरटीई से रिन्यू होंगे प्राइवेट स्कूल

By: Jan 28th, 2018 12:15 am

पांच साल पूरा कर चुके संस्थानों को करवाना होगा नवीनीकरण

धर्मशाला— हिमाचल प्रदेश में पांच साल पूरे कर चुके प्राइवेट स्कूलों को अब शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 आरटीई के तहत ही मान्यता प्रदान की जाएगी। बाल शिक्षा अधिकार हिमाचल प्रदेश नियम 2011 के तहत ही स्कूलों को मान्यता प्रदान की जाएगी। अब प्रदेश में आरटीई के मानकों को पूरा किए बिना प्राइवेट स्कूलोें में दाखिले भी नहीं हो पाएंगे। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को नियमों के तहत नवीनीकरण करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्र्रदेश के सभी निजी स्कूलों को हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्रपत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। बिना विभाग के मान्यता प्रपत्र के स्कूलों में बच्चों को दाखिल करवाने पर स्कूल में ताले भी लगवा दिए जाएंगे। प्रदेश के सभी प्र्राइवेट प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ के मुखियाओं को शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए मान्यता का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन प्राइवेट स्कूलों की मान्यता को पांच वर्ष का समय पूरा हो गया है, उन्हें मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। सभी स्कूलों को पहली से 27 फरवरी तक मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा अन्य किसी भी तिथि को किए जाने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पांचवीं कक्षा तक के सभी आवेदन प्रपत्रों को खंड शिक्षा अधिकारी, जबकि पांचवीं से आठवीं कक्षा वाले सभी स्कूलों को अपने आवेदन प्रपत्र अपने-अपने जिला के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में जमा करवाने होंगे। स्कूलों को अपने आवेदन प्रपत्र शिक्षा का अधिकार 2009 के सभी नियमों के तहत जमा करवाने होंगे। विभाग के निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त करने के बिना स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया भी शुरू नहीं की जाएगी। शिक्षण संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार का दाखिला प्रदान करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इतना ही नहीं, स्कूलों को बंद भी किया जा सकता है, ऐसे में बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की ही होगी।


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