ऊना में प्रधानों ने पढ़ा कानून का पाठ

ऊना – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय ऊना द्वारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के विभिन्न प्रावधानों बारे जागरूक करने के लिए पंचायतीराज संस्थानों के प्रतिनिधियों एवं जन साधारण के लिए डीआरडीए सभागार ऊना में उपमंडल स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।इस शिविर में बीडीओ ऊना अश्मिता ठाकुर, तहसील कल्याण अधिकारी कुलदीप सिंह दयाल, सीडीपीओ हरीश मिश्रा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी शाम लाल मलहोत्रा, नगर परिषद ऊना के अध्यक्ष अमरजोत बेदी के अतिरिक्त तहसील ऊना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न पंचायतों के प्रधानों सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। शिविर में तहसील कल्याण अधिकारी कुलदीप सिंह दयाल ने उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि संविधान में छुआछूत को एक दंडनीय अपराध माना गया है, इसकी अवहेलना करने पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को आर्थिक दंड व कारावास अथवा दोनों ही सजाएं दिए जाने का प्रावधान है।