जमीन का चार गुना मिले मुआवजा

नालागढ़— नालागढ़ से बद्दी तक एनएच के फोरलेन निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए चल रहे मकानों की पैमाइश को लेकर तहसील बद्दी जनकल्याण सभा ने इसे पैमाइश एक्ट की धारा-94 के अनुसार मालिक की इच्छानुसार करने की पुरजोर मांग की है। सभा ने यह भी मांग उठाई है कि नालागढ़ से बद्दी तक का क्षेत्र कामर्शियल इलाका है और लोगों का सारा कारोबार व रोजगार खत्म हो जाएगा, जिसके चलते जमीन का रेट भी संबंधित व्यक्ति को धारा-26 के तहत चार गुना प्रदान किए जाए। यह मांग तहसील बद्दी जनकल्याण सभा के पदाधिकारियों ने एसडीएम नालागढ़ को सौंपे गए ज्ञापन में उठाई है। सभा के अध्यक्ष जगदीश चंद की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल उपमंडलाधिकारी से मिला और इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। सभा के अध्यक्ष जगदीश चंद व सचिव चरणदास ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 31 अगस्त 2017 के आदेशानुसार मकानों व ढांचों की कीमत आज तक लोगों को अदा नहीं की गई है, जिन्हें फोरलेन में आने वाले इन मकानों व ढांचों की कीमत एक्ट के तहत दी जाए। उन्होंने कहा कि मकानों के मलबे को उठाने व गिराने का भी मुआवजा दिया जाए और इस मलबे को गिराने की इजाजत नदियों में दी जाए। उन्होंने कहा कि मकानों व ढांचों को गिराने के बाद इसकी निशानदेही भी दी जाए और मकानों को उखाड़ने के लिए कम से कम छह माह का समय दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास मकान व ढांचा बनाने के लिए जमीन नहीं रहती है, उन्हें गांव व साथ लगते गांवों में शामलात भूमि दी जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में की जाने वाली भूमि अधिग्रहण के प्रति एक्ट के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए और मकानों व ढांचों की कीमत चार गुना दी जाए, क्योंकि नालागढ़ से बद्दी तक का यह क्षेत्र कामर्शियल है और ढांचों व मकानों को गिराने के बाद लोगों का कारोबार व रोजगार खत्म हो जाएगा। उन्होंने उपमंडल प्रशासन से मांग की है कि उनकी इन मांगों पर जल्द गौर किया जाए। एसडीएम नालागढ़ प्रशांत देष्टा ने कहा कि सभा का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और ज्ञापन सौंपा है, जिसे आगामी कार्रवाई करने के लिए प्रेषित कर दिया है।