जेओए भर्ती पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

शिमला— जूनियर आफिस असिस्टेंट की भर्ती में नियमों को दरकिनार करने के मामले में हाई कोर्ट में संज्ञान लेते हुए प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड  की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। यह आदेश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने पारित किए।  पत्र में आरोप लगाया है कि बोर्ड ने कम्प्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से  किया हो की शर्त रखी थी, जिसको दरकिनार करते हुए अपात्र अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया और चेहतों को रखने के लिए इस शर्त को दरकिनार किया गया। पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि   सरकार द्वारा क्लास थ्री और फोर के पदों पर कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा परंतु इसको दरकिनार करते हुए साक्षात्कार में अपने चहेतों को मनमाने ढंग से अंक देकर चयनित किया गया । मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को को होगी।