जैदी ने दायर की जमानत याचिका

हाई कोर्ट में लगाई अर्जी, 12 जनवरी को होगी सुनवाई

शिमला— कोटखाई छात्रा गैंगरेप-मर्डर प्रकरण से जुड़े लॉकअप हत्या मामले में गिरफ्तार आईजी जहूर जैदी ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है। हाई कोर्ट में जस्टिस संदीप शर्मा की अदालत में इस अर्जी पर सुनवाई हो रही है। मंगलवार को अदालत में इस मामले से संबंधित रिकार्ड  पेश किया गया। इस मामले अब 12 जनवरी को सुनवाई होगी। कोटखाई थाना लॉकअप हत्या मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे आईजी जहूर जैदी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इससे पहले जैदी निचली अदालत में भी जमानत याचिका लगा चुके हैं, लेकिन यह मंजूर नहीं हुई थी। ऐसे में अब उन्होंने हाई कोर्ट में ही यह अर्जी लगवाई है। पुलिस लॉकअप हत्या मामले में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने आईजी जहूर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी समेत आठ पुलिस कर्मियों को  29 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह कुछ समय तक सीबीआई रिमांड पर रहे और बाद में वे न्यायिक हिरासत में भेजे गए। अब ये सभी न्यायिक हिरासत में है। हालांकि पुलिस लॉकअप हत्या मामले में ठियोग के पूर्व डीएसपी मनोज जोशी, एसआई राजेंद्र सिंह, एएसआई दीपचंद, एचएससी सूरत सिंह, मोहन लाल, रफीक अली, रंजीत सरेटा भी न्यायिक हिरासत में हैं। जैदी के अलावा दूसरे आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी नहीं लगाई गई। ऐसे में अब अदालत इस अर्जी पर क्या फैसला करती है, इस पर बाकी आरोपियों की भी निगाहें लगी हुई हैं। उल्लेखनीय है कि कोटखाई छात्रा गैंगरेप मामले में पुलिस के विशेष जांच दल के एक स्थानीय युवक सहित छह आरोपियों को  गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी सूरज की 18 जुलाई की कोटखाई पुलिस स्टेशन के लॉकअप में हत्या कर दी गई।