दुराचार के दोषी को दस साल जेल की सजा

By: Jan 19th, 2018 12:15 am

धर्मशाला— जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी उपमंडल में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने और उसको जान से मारने की धमकी देने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दोषी को सुनाई है। साथ ही दोषी को 60 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा।  न्यायालय ने इस मामले में दोषी जगदीश कुमार निवासी भोरन चनाल्टी डाकघर सिल्ल ज्वालामुखी को गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-दो शरद लगवाल की अदालत में सुनाई गई है। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि इस संबंध में पीडि़ता ने पुलिस थाना ज्वालामुखी में 25 सितंबर 2015 को शिकायत दर्ज करवाई थी। अपनी शिकायत में पीडि़ता ने कहा था कि 24 सितंबर को वह  घर में अकेली थी। इस दौरान  जगदीश जबरदस्ती उसके घर में घुस आया।   पहले आरोपी उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही युवती ने आरोप लगाया कि जगदीश ने उसको धमकी दी थी कि इस बारे में बताने पर जान से मार देगा। अदालत के आरोप सिद्ध होने पर दस साल की जेल की सजा सुनाई है।


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