दो महीने में बनाओ संधोल बस अड्डा

By: Jan 15th, 2018 12:15 am

हाई कोर्ट ने दिए काम पूरा करने के आदेश, पूर्व सरकार ने लगाई थी निर्माण पर रोक

शिमला – हिमाचल हाई कोर्ट ने मंडी के संधोल में बंद पड़े बस अड्डे का काम दो माह के भीतर पूरा करने के आदेश सरकार को दिए हैं। एक याचिका पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिए। मामले में मुख्य सचिव से 23 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा गया है। संधोल में बस अड्डे के बंद काम को शुरू कर इसका काम दो माह के भीतर पूरा करने आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायधीश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने एक याचिका पर ये आदेश दिए। इस बारे में एक स्थानीय व्यक्ति संजय कुमार ने अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि सरकार ने बिना किसी वाजिब कारण से संधोल में बन रहे बस अड्डे के काम को रोक दिया था। इसका खामियाजा वहां के लोगों को भुगतना पड़ा है। संधोल में बस अड्डा बनाने का फैसला पूर्व भाजपा सरकार के समय में बस अड्डा प्राधिकरण द्वारा साल 2011 में  लिया गया था। इसमें  बनीखेत, डलहौजी, धर्मपुर, मनाली के साथ-सथ संधोल में भी बस अड्डा बनाने का फैसला लिया गया था। साल 2012 में बस अड्डा के निर्माण का काम हिमुडा के माध्यम से एक निजी ठेकेदार को दिया गया। हालांकि इस बीच जब बस अड्डे का ढांचा तैयार हो गया तो तत्कालीन सरकार ने पांच फरवरी, 2013 में एक फैसला कर बस अड्डे का काम रोकने के आदेश हिमुडा को दिए। इसके बाद बस अड्डे का काम बंद हो गया था। जिस पर स्थानीय लोगों में भारी रोष था और यही वजह थी कि लोगों ने विधानसभा चुनावों का बहिष्कार किया था। बस अड्डे को लेकर एक स्थानीय व्यक्ति संजय कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

23 तक दें स्टेटस रिपोर्ट

अदालत ने मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वह हिमाचल बस अड्डा प्राधिकरण और हिमुडा के बीच बैठक कर विवाद निपटाए और साथ में दो माह के भीतर बस अड्डे के काम को पूरा करे। यदि इसका काम इस समय तक पूरा नहीं हो पाता तो अदालत पहुंचा जा सकता है। अदालत ने इस मामले में मुख्य सचिव से 23 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। मामले पर अदालत अब 23 जनवरी को सुनवाई करेगी।


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