धर्मशाला-सोलन में दो को उम्रकैद

By: Jan 18th, 2018 12:15 am

पालमपुर के युवक पर पत्नी को मारने व रोहडू़ के शातिर पर साथी की हत्या का आरोप साबित

धर्मशाला, सोलन— धर्मशाला तथा सोलन की अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ दोनों मामलों में जुर्माना भरने के भी आदेश दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तीन धर्मशाला ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत ने पालमपुर उपमंडल के अंतर्गत पत्नी की हत्या के आरोपी पति अश्वनी कुमार पर दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।  जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 14 फरवरी 2015 को दोषी अश्वनी कुमार चचियां अपनी पत्नी के साथ ससुराल में था। इसी दिन  पत्नी से किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हो गया, जिस पर दोषी ने पीडि़ता को गला दबाकर पकड़ लिया, जिससे वह बेहोश होकर नीचे फर्श पर गिर गई। दोषी ने उसे बेहोशी की हालत में छत में लगे बांस में चुन्नी बांधकर लटका दिया। इसके बाद दोषी ने झूठी कहानी बनाते हुए सास को फोन कर दिया कि आपकी लड़की ने फंदा लगा लिया है और खुद वहां से भागने लगा। आंगन में पड़ोस की लड़की ने दोषी को देखकर आवाज लगाई तो उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूं। इसी बीच पड़ोस के अन्य लोग भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने खुखरी से चुन्नी काटकर उसे नीचे उतारा, तब तक  उसकी मौत हो चुकी थी। जिला न्यायवादी ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद जब पुलिस ने जांच की तो  जांच में यह भी आया कि दोषी ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कहानी बनाई थी, लेकिन दोष सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तीन धर्मशाला ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत ने उसे बुधवार को सजा सुनाई। इस केस की पैरवी   उप न्यायवादी एलएम शर्मा ने की। दूसरे मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायधीश-1 पवनजीत सिंह की अदालत ने एक व्यक्ति  को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त को अदालत ने 25 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला उप न्यायवादी कपिल मोहन गौतम  ने बताया कि  बरोटीवाला के तहत 20 अप्रैल 2013 को मंधाला पंचायत के समीप कोटिया खड्ड में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। बाद में शव की शिनाख्त कमलेश साहू के रूप में की गई थी।  इस दौरान पाया गया था कि कमलेश साहू की पत्थरों से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है।   कमलेश साहू बीबीएन के एक उद्योग में काम करता था। जांच के दौरान पाया गया था कि उसी उद्योग में काम करने वाला सुरक्षा कर्मी सुनील कुमार रोहड़ू  भी गायब था। पुलिस ने आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान पता चला कि सुनील से उसका पैसों के लेन-देन को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से सुनील ने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत में पेश किया था।

 


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