पुरानी कारें सस्ती

जीएसटी काउंसिल ने घटाई दर, 25 से लागू होंगी नई दरें

नई दिल्ली— 2018 के आम बजट से पहले नई दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व जीएसटी काउंसिल की 25वीं मीटिंग हुई। इसमें काउंसिल ने 20 आइटम्स के टैक्स रेट को रिवाइज किया। इनमें यूज्ड वीइकल्स भी शामिल हैं। संशोधित रेट्स के बाद यूज्ड वीइकल्स पर जीएसटी रेट को घटा दिया गया है। नई जीएसटी दर 25 जनवरी से प्रभावी रूप से लागू होगी। इस मीटिंग में पुरानी और यूज्ड कारों (मीडियम, बड़ी कारों के साथ ही एसयूवीज) पर जीएसटी रेट को 28 पर्सेंट से घटाकर 18 पर्सेंट कर दिया गया है। बायोफ्यूल से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन की बसों पर भी नया टैक्स रेट ही लागू होगा। इतना ही नहीं, अन्य छोटी कारों और मोटर वीइकल्स पर भी जीएसटी रेट को 28 पर्सेंट से घटाकर 12 पर्सेंट कर दिया गया है। इन दोनों ही कैटेगरीज में सेस भी हटा दिया गया है। नया जीएसटी रेट सभी पुराने और इस्तेमाल किए जा चुके वाहनों पर लागू होगा। सरकार के इस फैसले के बाद पुरानी कारों को खरीदना अब सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने एबुलैंस पर सेस को पूरी तरह से समाप्त करने का भी फैसला लिया। इससे पहले इन पर 15 पर्सेंट का रेट था।