पूर्व सैनिकों की फिर बल्ले-बल्ले

सरकारी सेवा में जुड़ेगी वरिष्ठता, वित्तीय लाभ भी मिलेंगे

शिमला— राज्य की नई भाजपा सरकार ने पूर्व सैनिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उस नियम को बहाल कर दिया है, जिसके तहत राजकीय सेवा में तैनात पूर्व सैनिकों को उनकी सैन्य सेवाकाल की वरिष्ठता जुड़ती थी। पूर्व कांग्रेस सरकार ने इस प्रावधान को खत्म कर दिया था। गुरुवार को शिमला में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस प्रावधान को बहाल कर दिया गया है। इससे पूर्व सैनिक कोटे से हिमाचल की सेवाओं में आने वाले फौजियों को वरिष्ठता से साथ-साथ वित्तीय लाभ भी मिलेगा। दरअसल भारत-पाक के बीच साल 1971 के युद्ध के बाद सरकार ने 1972 में पूर्व सैनिक कोटे के आरक्षण लाभ के नियम बनाए थे। सरकार ने डिमोब्लाइज्ड आर्मड फोर्सेज पर्सनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेंसीज) नॉन टेक्नीकल रूल्ज 1972 के रूल पांच (1) में प्रावधान किया गया था कि पूर्व सैनिक का सेवाकाल भी राज्य सरकार की नौकरी में जोड़ा जाएगा, जिससे इनको तमाम लाभ मिल सकें।  इसके बाद राजकीय सेवाओं में आने वाले भूतपूर्व सैनिकों को सेना में दी सेवाओं को उनकी वरिष्ठता में जोड़ा जाता रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बीते अगस्त माह में इस नियम को समाप्त कर दिया था। हालांकि हाई कोर्ट इस नियम के खिलाफ पहले ही 2007 में आदेश दे चुका था, लेकिन राज्य में इस फैसले को काफी समय तक लागू नहीं किया। अंततः बीते अगस्त माह में पूर्व वीरभद्र सिंह की सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया था, जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था। इससे बाद यह लाभ पूर्व सैनिक कोटे के तहत  नियुक्त होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को नहीं मिल पा रहे थे।

क्लर्क से एचएएस तक को लाभ

प्रदेश में एचएएस से लेकर लिपिक श्रेणी में हजारों अफसर कर्मचारी पूर्व सैनिक कोटे से तैनात हैं, जो कि पूर्व सरकार के इस फैसले से प्रभावित हो रहे थे। इसको लेकर पूर्व सैनिकों में रोष था और सरकार से भी इस फैसले को बदलने की मांग कर रहे थे। अब राज्य में नई भाजपा सरकार ने पूर्व सरकार के समय में लिए गए इस फैसले को बदला है, इसके बाद अब पूर्व के नियम इनकी सेवाओं और वित्तीय लाभ में लागू होगा।

सीधे भरे जाएंगे एचपीएस के दो पद

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहली अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की 45वीं वार्षिक रिपोर्ट को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवाओं (श्रेणी-1) राजपत्रित के दो पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बिलासपुर में एम्स स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।